Driving Licence Online Apply: हमारे देश भारत में ड्राइविंग लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी भी व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करता है। अगर आपके पास यह लाइसेंस नहीं है और आप वाहन चला रहे हैं तो ऐसे में यह कानूनी तौर पर अपराध माना जाता है।
इसलिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य बनवा लेना चाहिए। तो पहले ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए आरटीओ के बहुत से चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन घर बैठे बनवाया जा सकता है।
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज एवं योग्यता मानदंडों को पूरा करना होता है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप आसानी के साथ अपने घर से ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
Driving Licence Online Apply
ड्राइविंग लाइसेंस एक वैद्य पहचान पत्र की तरह काम करता है। इसके अलावा यह इस बात को साबित करता है कि व्यक्ति को देश की सड़कों पर वाहन चलाने की अनुमति है। अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो यह कानून के खिलाफ होता है।
ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। जबकि अगर दुर्घटना हो जाती है या फिर ट्रैफिक चेक के समय आपके पास लाइसेंस नहीं हैं तो तब आपको कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी
ड्राइविंग लाइसेंस एक तरह का सरकारी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष श्रेणी के वाहन को चलाने की अनुमति देता है। इस प्रकार से व्यक्ति को कार, ट्रक, बाइक, स्कूटर को चलाने के लिए अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है।
यहां आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है। यह लाइसेंस केवल ऐसे लोगों को दिया जाता है जो देश की सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने की जानकारी रखते हैं।
क्या होता है लर्निंग लाइसेंस
लर्निंग लाइसेंस एक अस्थाई लाइसेंस होता है जो नए ड्राइवर को सीखने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार से इस लाइसेंस की वैद्यता 6 महीने की होती है।
इस समय के दौरान व्यक्ति किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ वाहन को चलाने का अभ्यास करता है। तो ऐसे में व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों का पालन करना भी सीखना है जिससे कि सड़कों पर बिना किसी समस्या के वाहन को चलाना आ सके।
स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस
जब लर्निंग लाइसेंस की अवधि खत्म हो जाती है या फिर इसके 30 दिन के बाद आप स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह एक तरह से परमानेंट ड्राइविंग का लाइसेंस होता है जो यह साबित करता है कि व्यक्ति देश की सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षित है।
इस तरह से स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको आरटीओ दफ्तर में अपना ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए योग्यता
अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए योग्यता कुछ इस प्रकार से रखी गई है –
- दोपहिया वाहन जो बिना गियर के होते हैं इनके लिए न्यूनतम उम्र 16 साल रखी गई है।
- गियर वाले दोपहिया वाहन और कार के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तक तय की गई है।
- कमर्शियल लाइसेंस के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है।
- व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए और कोई गंभीर रोग भी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक ने कम से कम दसवीं कक्षा पास की होनी चाहिए लेकिन यह जरूरी नहीं है।
- केवल भारतीय नागरिकता वाले व्यक्ति ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी बनवाने के लिए दस्तावेज
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए व्यक्ति के पास नीचे बताए गए दस्तावेज होने जरूरी हैं –
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- मेडिकल प्रमाण पत्र
- ब्लड ग्रुप का विवरण
- लर्निंग लाइसेंस की फोटोकॉपी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
निम्नलिखित हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं ताकि आप आसानी के साथ आवेदन जमा कर पाएं –
- सबसे पहले आपको भारतीय परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- अब होम पेज पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित लिंक के ऊपर क्लिक करना है।
- आगे आपको अपने राज्य का चयन करना है।
- इसके बाद आपको अप्लाई फॉर लर्नर्स लाइसेंस या अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपको आगे आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी को भरना है और दस्तावेज अपलोड करने हैं।
- परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट की तारीख तय करनी है और ऑनलाइन फीस जमा कर देनी है।
- अब आपको निर्धारित की गई तिथि को आरटीओ के दफ्तर में जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना है।
- अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो तब कुछ दिनों के बाद आपको स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।
FAQs
क्या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार कार्ड जरूरी है?
जी नहीं आधार कार्ड जरूरी नहीं होता लेकिन आपके पास एक वैद्य पहचान प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए।
लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितने दिन की होती है?
लर्निंग लाइसेंस 6 महीने तक वैध होता है इस दौरान आपको ड्राइविंग सीखने का अभ्यास करना होता है।
ड्राइविंग टेस्ट में क्या-क्या सवाल पूछे जाते हैं?
ड्राइविंग टेस्ट में वाहन संचालन, ट्रैफिक सिग्नल और सड़क सुरक्षा पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में बन जाता है?
ड्राइविंग टेस्ट को पास करने के बाद यह दस्तावेज 15 दिनों के अंदर अंदर बन जाता है।







