Aadhar Card Update: आधार कार्ड में दूसरी बार जन्मतिथि अपडेट करने के लिए स्थानीय निकाय का बर्थ सर्टिफिकेट और तीसरी बार नाम अपडेट करने पर गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य होगा। UIDAI ने इन नियमों को Aadhar Card की सुरक्षा और प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए लागू किया है।
आमजन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India, UIDAI) ने आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव आधार कार्ड की सुरक्षा और प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए किया गया है।
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Aadhar Card में जन्मतिथि अपडेट करने के नए नियम
- पहली बार जन्मतिथि अपडेट: आधार कार्ड में पहली बार जन्मतिथि अपडेट करने के लिए दसवीं की मार्कशीट या किसी अधिकृत सरकारी दस्तावेज की जरूरत होगी।
- दूसरी बार जन्मतिथि अपडेट: दूसरी बार जन्मतिथि अपडेट करने के लिए अब स्थानीय निकाय का बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है।
नाम अपडेट करने के नए नियम
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तीसरी बार नाम अपडेट: तीसरी बार नाम अपडेट करने पर गजट नोटिफिकेशन पेश करना अनिवार्य होगा। बता दें की गजट नोटिफिकेशन एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज होता है जिसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। यह दस्तावेज़ किसी विशेष सरकारी निर्णय, नियम, कानून, आदेश या किसी महत्वपूर्ण सूचना की घोषणा के लिए जारी किया जाता है। गजट नोटिफिकेशन का उद्देश्य जनता को आधिकारिक रूप से सूचित करना होता है और यह सभी सरकारी विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त होता है।
अन्य अपडेट्स
- पता और मोबाइल नंबर अपडेट: आधार कार्ड में एड्रेस (पता) और मोबाइल नंबर को एक से ज्यादा बार संशोधित किया जा सकता है।
- नया आधार नामांकन: नया आधार नामांकन पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा।
UIDAI ने क्रॉस लिमिट के चलते आधार कार्ड में पाबंदियां लगाई हैं, ताकि आधार कार्ड की प्रामाणिकता बनी रहे और इसका दुरुपयोग न हो सके। इन नए नियमों के तहत, आधार कार्ड धारकों को अपने दस्तावेजों को सही और प्रमाणित रखने की जरूरत होगी।
यह कदम आधार कार्ड की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। आमजन को इन नए नियमों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से अपडेट किए जा सकें।